CBI विवादः स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की अंतरिम राहत 28 नवंबर तक बढ़ी
निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रही लड़ाई देश के सामने आ गई है। इसी बीच कोर्ट ने राकेश अस्थाना की अंतरिम राहत 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की हाइकोर्ट ने सीबीआइ के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को अंतरिम राहत 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि सीबीआइ में कुछ दिनों से निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रही लड़ाई देश के सामने आ गई है। भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोप के बाद दोनों को ही सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है। इसी बीच कोर्ट ने राकेश अस्थाना की अंतरिम राहत 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
बिचौलिये मनोज प्रसाद को दिल्ली हाइकोर्ट से नहीं मिली राहत
इससे पहले इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार बिचौलिये मनोज प्रसाद को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं दी थी। निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट ने भी मनोज प्रसाद की जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था। हाइकोर्ट ने कहा था कि याची पर गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसी ने दलील दी है जांच अभी महत्वपूर्ण स्तर पर हैं। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।
एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप
बता दें कि रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और सीबीआइ के निलंबित डीएसपी देवेंद्र कुमार पहले ही अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीबीआइ ने दो करोड़ की रिश्वतखोरी के मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। अस्थाना की याचिका पर पीठ ने अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।