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Ishrat Jahan Delhi Riots: दंगा मामले में जांच के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग दिल्ली HC से खारिज

Ishrat Jahan Delhi Riots जांच के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। इसे बढ़ाया जाना कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ आरोपित के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 12:53 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 12:53 PM (IST)
Ishrat Jahan Delhi Riots: दंगा मामले में जांच के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग दिल्ली HC से खारिज
Ishrat Jahan Delhi Riots: दंगा मामले में जांच के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग दिल्ली HC से खारिज

नई दिल्ली, एएनआइ। Ishrat Jahan Delhi Riots: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इशरत जहां की उस याचिका को खारिज कर दिया,जिसमें दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को 90 दिनों के अतिरिक्त 60 दिन का और समय दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।  

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गौरतलब है कि इशरत जहां ने निचली अदालत द्वारा 15 जून को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता  इशरत जहां द्वारा तर्क दिया गया था कि जांच के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। इसे बढ़ाया जाना कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ आरोपित के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। उन्होंने मांग की थी कि तथ्यों पर गौर करके जांच के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाए। पुलिस ने दंगा के मामले में इशरत जहां को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस द्वारा जांच के लिए अतिरिक्त 60 दिनों का समय देने की मांग को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था। अदालत ने इशरत जहां को हाल ही में शादी के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, उनकी अंतरिम जमानत को और बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि 12 जून को एक सादे समारोह में इशरत जहां का निकाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे परवेज हाशमी के बेटे फरहान हाशमी के साथ हुआ। इसके बाद 19 जून से वह जेल में बंद हैं, क्योंकि वह दिल्ली दंगों में आरोपित हैं।


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