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IPS Rakesh Asthana: राकेश अस्थाना को HC से राहत, नियुक्ति के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगवलार उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी गई थी।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 12 Oct 2021 10:58 AM (IST)Updated: Tue, 12 Oct 2021 11:08 AM (IST)
IPS Rakesh Asthana: राकेश अस्थाना को HC से राहत, नियुक्ति के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज
IPS Rakesh Asthana: राकेश अस्थाना को HC से राहत, नियुक्ति के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को मंगवलार को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगवलार उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी गई थी।

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गौरतलब है कि एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआइएल) के साथ कई अन्य सगंठननों ने दिल्ली हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा थी।  इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर  राकेश अस्थाना को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इन याचिकाओं में राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति का विरोध किया गया था।  कहा गया था कि नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन किया गया। कोर्ट में तर्क दिया गया था कि गुजरात कैडर के आइपीएस राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ। याचिका में यह भी कहा गया कि किसी अधिकारी को नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिटायमेंट में कम से कम 3 महीने बाकी हों।

बता दें कि गुजरात कैडर के आइपीएस राकेश अस्थाना को केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई को बतौर बीएसएफ डायरेक्टर रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले ही उनकी नियुक्ति कर दी गई।


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