दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की एयर इंडिया से संबंधित भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि हम याचिका को खारिज करते हैं। स्वामी की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया था। स्वामी ने की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया और अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी को रद करने की मांग को लेकर दायर की गई राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम याचिका को खारिज करते हैं। स्वामी की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया था। स्वामी ने की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई या निर्णय और अनुमोदन, अनुमति या परमिट को रद करने की मांग की थी। स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) से जांच कराने और अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की भी मांग की थी।
केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि याचिका तीन गलत धारणाओं पर आधारित है और इस पर किसी विचार की जरूरत नहीं है। वहीं, हरीश साल्वे ने दलील दी थी कि याचिका में कुछ भी नहीं है और बोलियां पूरी हो चुकी हैं शेयर समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह सब काफी समय से सार्वजनिक डोमेन में है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के लिए टाटा संस कंपनी द्वारा की गई उच्चतम बोली को स्वीकार कर लिया था। 25 अक्टूबर को सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये में राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा संस के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। टाटा 2,700 करोड़ रुपये नकद चुकाएगी और एयरलाइन का 13,500 करोड़ रुपये का कर्ज अपने ऊपर लेगी।