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दिल्ली के रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट से खारिज

Herbal Hookahs in Restaurants दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार को रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री और सेवा में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 06:04 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 06:04 PM (IST)
दिल्ली के रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट से खारिज
दिल्ली के रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री को लेकर दाखिल याचिका को हाई कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री और सेवा में हस्तक्षेप नहीं करने के संबंध में दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने कहा कि 11 जनवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी रेस्तरां और पब बंद करने का आदेश दिया है। पीठ ने एक रेस्तरां मालिक की याचिका पर कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी अधिकारी विशेषज्ञों और व्यापक जनहित के परामर्श से महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में अदालत ने रेस्तरां में हर्बल हुक्का की बिक्री की अनुमति देने के लिए आदेश पारित किया था तब कोरोना मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अनुभव सिंह ने दलील दी कि हर्बल हुक्का पर प्रतिबंध संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है।

सड़क और राजमार्ग से बेसहारा पशुओं को हटाने की मांग

वहीं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गो से बेसहारा गायों और सांड़ों को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। वकील सतीश शर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने दिल्ली सरकार, उपायुक्त (यातायात) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया कि बेसहारा गायों और सांड़ों के बीच झगड़ा होने के कारण वे घायल हो गए थे।मालिकों द्वारा छोड़े जाने के बाद कई गाय और बैल सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं।

उन्होंने दलील दी कि इस संबंध में कई शिकायत देने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने याचिका में अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले साल 15 दिसंबर को वह बाइक से जा रहे थे। रास्ते में गाय और सांड़ों का झुंड आपस में लड़ने लगे जिसकी चपेट में आकर वह बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस तरह की घटनाओं और परिस्थितियों में सड़क दुर्घटना की गंभीर संभावनाएं हो सकती हैं।


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