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मां से मुलाकात करने में बेटे की मदद करे पुलिस, दिल्‍ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली व न्‍यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अकेले मिलने का निर्देश दिया।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 10:51 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 10:51 PM (IST)
मां से मुलाकात करने में बेटे की मदद करे पुलिस, दिल्‍ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
मां से मुलाकात करने में बेटे की मदद करे पुलिस, दिल्‍ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्‍ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्‍ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता बेटे से उसकी मां की मुलाकात कराने में मदद करे। याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्‍यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सौतेले भाई ने मां को घर में नजरबंद किया है।

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न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली व न्‍यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अकेले मिलने का निर्देश दिया। साथ ही बुराड़ी थाना एसएचओ को 6 मई को सुबह 11 बजकर 30 मिनट से 1 बजे तक बैठक की सुविधा देने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान तीनों सौतेले भाई कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। पीठ ने साथ ही याचिका पर दिल्ली पुलिस और महिला के तीन सौतेले बच्चों से जवाब मांगा है।

लापता एवं अवैध तरीके से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। याचिका में आरोप है कि फरवरी माह में पिता के निधन के बाद सौतेले भाई जबरन घर में घुस आए थे। इस दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (अपराधी) राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि 10 मार्च को याचिकाकर्ता और सौतेले भाईयों की तरफ से कई शिकायतें व क्रॉस-शिकायतें दर्ज की गई थीं। इन सभी के बीच विवाद का कारण बुराड़ी स्थित केशव एन्क्लेव का आवासीय परिसर है पर टिका है। उन्‍होंने बताया कि सौतेले बच्चे पहले कहीं और रहते थे लेकिन पिता की मौत के बाद वह भी घर में जबरन घुस गए। याचिका पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी।


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