हुक्का पीने पर क्लास में आने से रोका तो छात्र पहुंच गया हाई कोर्ट, अदालत ने दिया स्कूल को झटका
हुक्का पीने की वजह से छात्र को क्लास में बैठने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कालका पब्लिक स्कूल और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। हुक्का पीने की वजह से छात्र को क्लास में बैठने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के अलकनंदा स्थित कालका पब्लिक स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक बच्चे को क्लास में बैठने दिया जाए।
याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। हुक्का पीने पर क्लास में बैठने से रोकने के खिलाफ छात्र प्रथम कुमार ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता छात्र ने मांग की है कि वह पढ़ना चाहता है और स्कूल आने की अनुमति दी जाए। याचिका के अनुसार नर्सरी क्लास से ही स्कूल में पढ़ने वाले नौंवी क्लास के छात्र प्रथम कुमार का एक वीडियो स्कूल ¨प्रसिपल तक पहुंचा। जिसमें वह हुक्का पीते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे क्लास में बैठने से रोक दिया।
छात्र की तरफ से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दलील दी कि छात्र ने न तो स्कूल परिसर के अंदर ऐसा किया और न ही वह स्कूल ड्रेस में था। दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में छात्र ने हुक्का पीया था जिसका वीडियो स्कूल प्रिंसिपल तक पहुंचा। छात्र इस वाकये से शर्मिदा था और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से माफी भी मांग ली थी। इसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन छात्र को क्लास में नहीं बैठने दे रहा है। उन्होंने मांग की कि छात्र को क्लास में बैठने से रोकने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाए।