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Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई अब 28 मार्च को होगी

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत अवधि 27 मार्च तक बढ़ा दी है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 12:42 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 10:26 AM (IST)
Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई अब 28 मार्च को होगी
Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई अब 28 मार्च को होगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। रॉबर्ट वाड्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से तारीख बदलने की अपील की थी।

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इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत अवधि 27 मार्च तक बढ़ा दी थी। वाड्रा की तरफ से जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है और अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करना है। वहीं, वाड्रा के वकील ने अदालत को बताया कि जांच में पूरा सहयोग किया गया और कोर्ट से मिली राहत का गलत फायदा भी नहीं लिया गया।

पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया था। उसका कहना था कि वाड्रा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर जांच प्रभावित कर सकते हैं। वाड्रा का यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष में फंसाया जा रहा है। जांच बेहद गंभीर मोड़ पर है और कई ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। इनसे वाड्रा की भूमिका सवालों के घेरे में है।

सोमवार को हुई सुनवाई में ईडी के आरोपों का वाड्रा की तरफ से विरोध किया गया। इसके बाद अदालत ने ईडी से पक्ष मांगा और गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 27 मार्च तक बढ़ा दी। वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। वाड्रा ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कई बार अंतरिम राहत मिल चुकी है।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला पटियाला हाउस कोर्ट में इसीलिए वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में दो हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 


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