IPS Rakesh Asthana News: दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस से HC का इनकार
24 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि अगली सुनवाई पर बताएं कि इससे जुड़ा मामला किसी अन्य अदालत में लंबित है या नहीं। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और सर्विस को एक साल का विस्तार देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इन्कार कर दिया। 24 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि अगली सुनवाई पर बताएं कि इससे जुड़ा मामला किसी अन्य अदालत में लंबित है या नहीं। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
इस बीच बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सदरे आलम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता बीएस बग्गा ने दलील दी कि अस्थाना किसी भी वैधानिक श्रेणी में नहीं आते हैं, जहां नियुक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे और 27 जुलाई को उन्हें पुलिस आयुक्त पद के लिए नियुक्त कर दिया गया।
बीएस बग्गा ने प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने कार्यकाल निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अस्थाना की नियुक्ति एक साल के लिए की गई है, जबकि शीर्ष अदालत ने दो साल का प्रविधान किया है। ऐसे में शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर पीठ ने पूछा कि इससे जुड़ा कोई मामला किसी अन्य अदालत में लंबित तो नहीं है।
वहीं, केंद्र सरकार की तरफ पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि अभी तो नहीं है, लेकिन पता करना होगा। इस पर पीठ ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जानकारी जुटाकर 24 अगस्त को सूचित करने काे कहा। बीएस बग्गा ने पीठ से मामले में नोटिस जारी करने की अपील की। पीठ ने अपील को ठुकराते हुए सुनवाई 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।