MLA प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर HC ने जारी किया पुलिस को नोटिस, मांगा जवाब
जारवाल ने याचिका में कहा कि डॉक्टर की पत्नी ने उनके खुदकुशी करने के एक सप्ताह बाद यानी 9 अप्रैल को जल बोर्ड में शिकायत की थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दक्षिण दिल्ली के एक डॉक्टर की खुदकशी के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही कहा कि मामले से जुड़ी केस डायरी समेत अन्य दास्तावेज व स्थिति रिपोर्ट पेश करें।
याचिका का दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने विरोध किया, जिसके बाद पीठ ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जारवाल ने याचिका में कहा कि डॉक्टर की पत्नी ने उनके खुदकुशी करने के एक सप्ताह बाद यानी 9 अप्रैल को जल बोर्ड में शिकायत की थी।
हालांकि, इसमें कहीं भी फिरौती का आरोप नहीं था और न ही उनका नाम ही था। उन्होंने दावा किया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और वह 40 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि उकसाने व फिरौती मांगने का उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है।इससे राउज एवेंयू कोर्ट ने 28 मई को जारवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 9 मई को जारवाल को दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर की खुदकुशी मामले में गिरफ्तार किया था।
दक्षिण दिल्ली दुर्गा विहार निवासी 52 वर्षीय डॉक्टर ने 18 अप्रैल को खुदकशी कर ली थी और इसके लिए जारवाल को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस का आरोप है कि पानी के टैंकर की सप्लाई के काम में शामिल जारवाल और उनके सहयोगी पानी के टैंकर के मालिकों एवं डॉक्टर से जबरल वसूली करते थे। डॉक्टर के पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्हें स्थानीय विधायक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विधायक प्रकाश जारवाल व अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था।