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दिल्ली में आक्सीजन की सप्लाई बाधित होने पर हाई कोर्ट गंभीर, कहा- यह देश भगवान द्वारा चलाया जा रहा

Oxygen Emergency दिल्ली हाई कोर्ट देश में ऑक्सीजन की समस्या पर गंभीर है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि सरकार चाहे तो धरती आसमान एक कर सकती है। केंद्र सरकार को अपने आदेश को पूरी जिम्मेदारी और सख्ती के साथ पालन करवाना चाहिए।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 04:05 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 07:43 AM (IST)
दिल्ली में आक्सीजन की सप्लाई बाधित होने पर हाई कोर्ट गंभीर, कहा- यह देश भगवान द्वारा चलाया जा रहा
दिल्ली हाई कोर्ट देश में ऑक्सीजन की समस्या पर गंभीर है।

नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में खत्म होते आक्सीजन के कारण स्थिति अनिश्चित हो गई है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि यह देश भगवान द्वारा चलाया जा रहा है। उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि दिल्ली को आंवटित आक्सीजन बगैर किसी गतिरोध के अस्पतालों तक पहुंचे। पीठ ने कहा कि हम सभी केंद्र सरकार द्वारा जारी आक्सीजन आवंटन के आदेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और अगर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को आवंटित किए गए आक्सीजन के आदेश का हरियाणा जैसे राज्यों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और यह मामला तत्काल हल हाेना चाहिए। पीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आक्सीजन सप्लाई करने वाले संस्था को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और उन्हें पर्याप्त एक निश्चित मार्ग मुहैया कराया जाए। पीठ ने ये आदेश तब दिए जब सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि जिस आक्सीजन को हरियाणा के पानीपन से दिल्ली आना था, लेकिन उसे स्थानीय पुलिस द्वारा पिक करने की अनुमति नहीं दी गई।

दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश की जिन कुछ इकाईयों से आक्सीजन लेना था वहां भी उन्हें नहीं लेने दिया गया। दिल्ली सरकार ने पीठ को हवाई मार्ग से आक्सीजन लाने की अनुमति देने की सलाह दी। इस पर पीठ ने कहा कि हवाई मार्ग से आक्सीजन लाना काफी खतरनाक है। इसे रेलवे या फिर राजमार्ग से लाना ही उचित है। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति या अधिकारी ने सड़क बंद करने की कोशिशक की तो ऐसे आदेश दिए गए है कि उसके खिलाफ तल्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम आपात स्थिति को समझ रहे हैं और मांग के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।

दिल्ली समेत कई राज्यों में मैक्स अस्पताल संचालित करने वाले बालाजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की थी। पीठ ने कहा था कि आक्सीजन की कमी के कारण हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। सरकार को इंडस्ट्री की चिंता है जबकि लोग मर रहे हैं। इतना ही नहीं यह भी कहा था कि आप भीख मांगिए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, यह आप पर है। आक्सीजन की सप्लाई करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और सप्लाई सुनिश्चित करें।


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