Anil Deshmukh CBI case: सब इंस्पेक्टर की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने सीबीआइ से मांगा जवाब
Anil Deshmukh CBI case रिश्वत मामले में गिरफ्तार महकमे के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सीबीआइ का पक्ष मांगा है। इस पर सीबीआइ को जवाब दाखिल करना है।
नई दिल्ली, एएनआइ। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और अनिल देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी जांच के सिलसिले में रिश्वत मामले में गिरफ्तार महकमे के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सीबीआइ का पक्ष मांगा है। इस पर सीबीआइ को जवाब दाखिल करना है। जमानत पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची सीबीआइ के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी ने याचिका में कहा है कि वर्तमान मामला उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रची गई साजिश है। इससे पहले निचली अदालत ने पहले उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सीबीआइ अधिकारी होने के नाते वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वह जांच एजेंसी की प्रक्रिया और कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
अभिषेक तिवारी ने याचिका में रखा पक्ष
अनुमान और अटकलों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता कुछ वरिष्ठों द्वारा रची गई उत्पीड़न की साजिश के कारण वर्तमान मामले में फंस गया जिन्होंने सीबीआई के लिए एक अन्वेषक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में याचिकाकर्ता की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और शुचिता पर हमेशा नजर रखी