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Delhi: हाई कोर्ट ने पूछा, आखिर स्कूल के लिए जमीन देने में क्या समस्या, आदेश की अवहेलना क्यों

किराड़ी स्थित प्रेम नगर में नए सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए जमीन नहीं आवंटित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जमकर खिंचाई की। पीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष से पूछा अदालत के आदेश के बाद भी अभी तक जमीन क्यों नहीं आवंटित की गई।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 07:01 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 07:01 PM (IST)
Delhi: हाई कोर्ट ने पूछा, आखिर स्कूल के लिए जमीन देने में क्या समस्या, आदेश की अवहेलना क्यों
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष की जमकर खिंचाई की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। किराड़ी स्थित प्रेम नगर में नए सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए जमीन नहीं आवंटित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष की जमकर खिंचाई की। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष से पूछा आखिर अदालत के आदेश के बावजूद भी स्कूूल के लिए अभी तक जमीन क्यों नहीं आवंटित की गई। पीठ ने कहा कि आखिर स्कूल के लिए जमीन आवंटित करने में समस्या क्या है।

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पीठ ने डीडीए को स्कूल के लिए जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। साथ ही पीठ ने अदालत के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दो मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश दिया। सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए डीडीए को शिक्षा निदेशालय को जमीन आवंटित करना था, लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद भी जमीन आवंटिन नहीं करने पर गैर सरकारी संगठन हमारा प्रयास समाजिक संस्थान ने डीडीए व शिक्षा निदेशालय के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में याची ने दलील दी कि अदालत के आदेश के 15 महीने बाद भी अब तक डीडीए व शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने याचिका में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

याचिकार्ता ने डीडीए उपाध्यक्ष व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश पर जानबूझकर अदलात के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता अग्रवाल ने पीठ को बताया कि प्रेम नगर में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। ऐसे में हजारों बच्चों को रेलवे लाइन पार करके दूरदराज इलाके के स्कूलों में जाना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि आसपास कोई स्कूल नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से वंचित हैं। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने सितंबर 2019 में डीडीए और शिक्षा निदेशालय को नया सरकारी स्कूल खोलने का आदेश दिया था। 

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