एयरपोर्ट पर यात्रियों के मास्क नहीं पहनने पर दिल्ली हाई कोर्ट खफा, डीजीसीए को दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन-फ्लाइट क्रू सदस्य समय-समय पर विमान के अंदर जांच करें कि मास्क लगाने का यात्री पालन कर रहे हैं और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एयरपोर्ट पर यात्रियों द्वारा मास्क नहीं पहनने की खतरनाक स्थिति का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया कि सभी घरेलू एयरपोर्ट पर मास्क लगाने के दिशानिर्देशों का सख्ती पालन सुनिश्चित कराएं। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। पीठ ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत ही मुंह और नाक को कवर करते हुए ही मास्क लगाना सुनिश्चित कराया जाए। पीठ ने कहा कि इन-फ्लाइट क्रू सदस्य समय-समय पर विमान के अंदर जांच करें कि मास्क लगाने का यात्री पालन कर रहे हैं और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। पीठ ने डीजीसीए व एयर इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति हरिशंकर खुद इस बात के गवाह बने कि यात्री एयरपोर्ट पर विमान के पास जाने के दौरान ही नहीं विमान के अंदर भी उचित तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं। इतना ही मास्क पहनने वाले भी उचित तरीके से नहीं पहने हुए थे। इस बाबत क्रू सदस्यों ने बताया कि उन्होंने यात्रियों को मास्क पहनने का निर्देश दिया है, लेकिन इसका अनुपालन कराने में वे नाकाम हैं।
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विमान के अंदर यात्री एसी के पास बैठते हैं और अगर कोई एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इतना ही नहीं अगर कोई बिना लक्षण वाला व्यक्ति विमान है और वह बात करता है तो वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है।
पीठ ने इसके साथ ही डीजीसीए को निर्देश दिया कि इस संबंध में तत्काल अपनी वेबसाइट पर निर्देश जारी करे। साथ ही एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह विमान के अंदर मास्क लगाने के संबंध में एनाउंसमेंट भी किया जाए।