Spa Center Reopen Guidelines: दिल्ली में जल्द खुलेंगे स्पा, हर 15 दिन में कर्मियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट
Spa Center Reopen Guidelines दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि स्पा का व्यवसाय सैलून जैसा ही है। ऐसे में स्पा खोलने की अनुमति दी जाती है लेकिन वहां पर कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Spa Center Reopen Guidelines: स्पा और मसाज सेंटर से जुड़े कर्मचारियों और मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में इन्हें खोलने और संचालन की इजाजत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अहम सुनवाई के दौरान स्पा खोलने की सशर्त मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि स्पा का व्यवसाय सैलून जैसा ही है। ऐसे में स्पा खोलने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वहां पर कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पा और मसाज सेंटर खोलने की इजाजत देने के साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि हर दो सप्ताह बाद यहां काम कर रहे कर्मचारियों का कोरोना वायरस संक्रमण का टेस्ट कराना होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है।
इससे पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर सैलून खुल सकते हैं तो फिर स्पा क्यों नहीं। स्पा मालिकों की इस दलील में दम है कि अगर सैलून खुल सकते हैं तो फिर स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं है। स्पा संचालकों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। स्पा मालिकों ने कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर स्पा खोलने की अनुमति दी गई है।
वहीं, दिल्ली सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। स्पा खोलने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से स्पा सेंटर बंद पड़े हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जबकि दिल्ली के साथ लगते राज्यों में सैलून के साथ स्पा सेंटर भी खुल गए हैं।
Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो