अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर हाई कोर्ट में टली सुनवाई, एकल पीठ के फैसले को दी है चुनौती
5जी वायरलेस नेटवर्किंग के मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जनवरी तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंठपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।
नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 25 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।खंडपीठ ने कहा कि इससे पहले सुनवाई के लिए कई मामले सूचीबद्ध हैं और यह अपील जिस फैसले से संबंधित है, वह छह महीने पहले सुनाया गया था।
जून में हुए आदेश पर छह माह बाद अपील की गई है। इस पर अभिनेत्री के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। तारीख जल्दी देने के उनके आग्रह पर सुनवाई 25 जनवरी के लिए तय की गई। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को आधार बनाकर दायर याचिका को एकल पीठ ने जून में खारिज कर दिया था। साथ ही याचिका को दोषपूर्ण बताते हुए 20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। अभिनेत्री ने एकल पीठ के इस फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है।
बता दें कि इसी साल पांच जून को फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जेआर मिधा की पीठ ने कहा था कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के साथ ही अदालत का समय भी बर्बाद किया गया है। याचिका दोषपूर्ण है और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दायर की गई है।