राजघाट के रखरखाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने विशेष तौर पर राजघाट के पुनरुद्धार और सफाई व्यवस्था के लिए ठोस योजना बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल की दुर्दशा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को अधिकारियों के साथ बैठक कर पांच दिनों के अंदर कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने विशेष तौर पर राजघाट के पुनरुद्धार और सफाई व्यवस्था के लिए ठोस योजना बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
पीठ ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि मामले में अदालत द्वारा कमिश्नर नियुक्त किए गए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्व डीन केटी रविंद्रन को अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि कोर्ट ने इस बाबत पिछली सुनवाई पर ही निर्देश दिया था।
ठीक से नहीं किया जा रहा रखरखाव
बता दें कि हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजघाट का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा। समाधि स्थल पर साफ-सफाई का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है।
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