Move to Jagran APP

राजघाट के रखरखाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने विशेष तौर पर राजघाट के पुनरुद्धार और सफाई व्यवस्था के लिए ठोस योजना बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 23 May 2018 09:28 PM (IST)Updated: Wed, 23 May 2018 09:28 PM (IST)
राजघाट के रखरखाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट
राजघाट के रखरखाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली [जेएनएन]। राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल की दुर्दशा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को अधिकारियों के साथ बैठक कर पांच दिनों के अंदर कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने विशेष तौर पर राजघाट के पुनरुद्धार और सफाई व्यवस्था के लिए ठोस योजना बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

loksabha election banner

कोर्ट ने जताई नाराजगी 

पीठ ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि मामले में अदालत द्वारा कमिश्नर नियुक्त किए गए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्व डीन केटी रविंद्रन को अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि कोर्ट ने इस बाबत पिछली सुनवाई पर ही निर्देश दिया था।

ठीक से नहीं किया जा रहा रखरखाव 

बता दें कि हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजघाट का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा। समाधि स्थल पर साफ-सफाई का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। 

यह भी पढ़ें: इस्लामिक आतंकवाद पर कोर्स को लेकर JNU को नोटिस, मानव संसाधन विकास मंत्री से दखल की मांग


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.