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Delhi riots: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली दंगा मामले में मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ताहिर हुसैन ने दयालपुर इलाके में हुई हिंसा के मामले में जमानत देने की मांग की है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 06:54 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 06:54 PM (IST)
Delhi riots: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली दंगा के दयालपुर मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर की है याचिका

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली दंगा मामले में मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका को दिल्ली दंगा मामले से जुड़े अन्य मामले की सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।

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ताहिर हुसैन ने दयालपुर इलाके में हुई हिंसा के मामले में जमानत देने की मांग की है। अधिवक्ता मोहित माथुर व अधिवक्ता रिजवान के माध्यम से याचिका दायर कर ताहिर ने जमानत देने की मांग की है। अभियोजन पक्ष ने विभिन्न धाराओं के तहत ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया है कि ताहिर के घर की छत पर सौ से अधिक लोगों ने जमा होकर हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में पेट्रोल बम फेके।

इसके अलावा हुसैन को मनी लांड्रिंग समेत दस अन्य मामलों में भी आरोपित बनाया गया है। दंगा मामले में आरोपित ताहिर की निचली अदालत दो जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। फरवरी-2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे।

दो सितंबर तक जारी रहेगी न्यूजक्लिक के संस्थापक को मिली राहत

वहीं, विदेशी फंडिंग के मामले में आरोपित न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने को लेकर दी गई राहत दिल्ली हाई कोर्ट ने दो सितंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि प्रबीर के खिलाफ जमानत आवेदन पर सुनवाई से पहले जांच में शामिल होने की स्थिति में कोई कठोर कार्रवाई न करें। प्रबीर ने मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया है। 21 जून को भी हाई कोर्ट ने प्रबीर के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रबीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया था।


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