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भारतीय नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे की भर्ती के मानदंड व चयन प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती

भारतीय नौसेना की अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्ति की भर्ती के मानदंड और चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय नौसेना प्रमुख समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 07:03 PM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 07:03 PM (IST)
भारतीय नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे की भर्ती के मानदंड व चयन प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती
याचिका पर हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, नौसेना समेत अन्य का मांगा जवाब

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। भारतीय नौसेना की अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्ति की भर्ती के मानदंड और चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, नौसेना प्रमुख समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नौसेना चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण की शुरुआत से पहले ही शार्ट-लिस्टिंग मानदंडों को शामिल करके पीबीओआर की भर्ती में भेदभाव कर रही है।

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याचिका पर न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 11 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।हालांकि, पीठ ने अदालत ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार करने को कहा।याचिका के अनुसार इस तरह का कार्य तर्कहीन है और भर्ती के उद्देश्य से इसका कोई संबंध नहीं है।

यह उन उम्मीदवारों के कानूनी और वैध अधिकार को छीन लेता है जो विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद भाग लेने से वंचित हैं। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों को भर्ती प्रक्रिया में उन्मूलन के तीन चरणों में भाग लेने की अनुमति है।

परिणामस्वरूप, पात्र उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने का कोई प्रविधान नहीं है। याचिका में 16-22 अक्टूबर 2021 के रोजगार समाचार में उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को रद करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।


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