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दिल्ली में आक्सीजन आपूर्ति सामान्य होने पर अस्पतालों ने HC से वापस ली याचिका, जताया अधिवक्ताओं का आभार

पीठ को अस्पतालों ने बताया कि अब उन्हें आक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और अदालत को सूचित किया कि अब उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और अगर उन्हें कोई समस्या होगी तो वे दिल्ली सरकार से मदद लेंगे।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 17 May 2021 06:42 PM (IST)Updated: Mon, 17 May 2021 06:42 PM (IST)
दिल्ली में आक्सीजन आपूर्ति सामान्य होने पर अस्पतालों ने HC से वापस ली याचिका, जताया अधिवक्ताओं का आभार
निजी अस्पतालों ने याचिका को वापस लेने का दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अनुरोध किया।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आक्सीजन की आपूर्ति सामान्य होने पर सोमवार को विभिन्न निजी अस्पतालों ने याचिका को वापस लेने का दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अनुरोध किया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ को अस्पतालों ने बताया कि अब उन्हें आक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और अदालत को सूचित किया कि अब उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है और अगर उन्हें कोई समस्या होगी तो वे दिल्ली सरकार से मदद लेंगे। पीठ ने कहा कि अगर कोई अस्पताल मदद की मांग करता है तो अधिकारियों द्वारा इस पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए और कार्रवाई क एक सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए।

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पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि आक्सीजन की आपूर्ति सामान्य है तो विभिन्न याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। इस दौरान महाराजा अग्रसेन अस्पताल ट्रस्ट, भगत चंद्र अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, शांति मुकुंद अस्पताल, वेंकटेश्वर अस्पताल, बत्रा अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, गणेश दास चावला चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्रैम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका वापस ली।

इन अस्पतालों ने आक्सीजन की कमी की शिकायत को लेकर याचिकाएं दायर की थी और अदालत ने मामले की निगरानी करते हुए अहम निर्देश दिए। इसके कारण दिल्ली में आक्सीजन की आपूर्ति में काफी सुधार आया। आक्सीजन आपूर्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

अस्पतालों ने अदालत के साथ ही दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा व अधिवक्ता सत्यकाम का आक्सीजन आपूर्ति में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया।


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