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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक से जुड़े मामले की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की 12 दिसंबर 2018 के बैठक के एजेंडे की मांग वाली अपील को खारिज करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

By Vineet TripathiEdited By: Mangal YadavPublished: Wed, 30 Mar 2022 05:34 PM (IST)Updated: Wed, 30 Mar 2022 05:34 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक से जुड़े मामले की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक से जुड़े मामले की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की 12 दिसंबर 2018 के बैठक के एजेंडे की मांग वाली अपील को खारिज करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों की तरफ से दी गई जानकारी से स्पष्ट संकेत मिलता है कि 12 दिसंबर 2018 को कोलेजियम का गठन करने वाले सदस्यों द्वारा एजेंडा आइटम के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया था।पीठ ने प्रतिवादियों द्वारा रिकार्ड पर पेश किए गए तथ्यों को देखने के बाद कहा कि याचिका में उठाए गए मामलों पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।

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पीठ ने कहा कि याची की तरफ से रिकार्ड पर कोई ठोस सामग्री नहीं पेश की गइ, जिसके आधार पर अदालत मामले पर विचार कर सके।ऐसे में याचिका को खारिज किया जाता है।याचिकाकर्ता अंजली भारद्वाज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर कर सीआइसी के आदेश को चुनौती दी थी।उन्होंने एजेंडे की प्रति उपल्बध कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।

सीसीआइ के फैसले को चुनौती देने वाली फेसबुक-वाट्सएप की याचिका पर सुनवाई 21 तक स्थगित

वहीं, नई निजता नीति के खिलाफ जांच का आदेश देने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के मामले में एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली फेसबुक-वाट्सएप पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जुलाई तक स्थगित कर दी।वाट्सएप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अनुरोध किया कि अब भी डाटा-प्रोटक्शन बिल संसद के समक्ष लंबित है, ऐसे में सुनवाई स्थगित की जाए। इस पर न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने सभी पक्षकारों को मामले में लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि डेटा साझा करना व डेटा को स्क्रैप करने पर किसी को गौर करने की जरूरत है। इस मामले को छोड़ भी दें तो वे कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक पर पांच हजार डाटा बिंदु हैं और वे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि वाट्सएप संदेशों को नहीं देखता है, उसके पास सिर्फ फोन नंबर और ट्रेड-वैल्यूम जैसी बाहरी जानकारी होती है।


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