चिकित्सा अधीक्षक को स्थाई अवकाश पर भेजने के आदेश पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इन्कार
Delhi News चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता अरुंधती काटजू ने कहा कि कार्यालय के आदेश में उनके खिलाफ कई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का उल्लेख किया गया है लेकिन इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। महिला डॉक्टर व नर्स के खिलाफ भद्दी व अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में चिकित्सा अधीक्षक को स्थाई अवकाश पर भेजने के राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (आरजीएसएसएच) के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार, आरजीएसएसएच और निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी। चिकित्सा अधीक्षक ने याचिका दायर कर उन्हें प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त करते हुए 23 दिसंबर को स्थाई अवकाश पर भेजने के आदेश को अवैध बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आदेश जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।
चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता अरुंधती काटजू ने कहा कि कार्यालय के आदेश में उनके खिलाफ कई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा कि उनके ऑफिस में गाली देने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने वाली महिला डॉक्टर के खिलाफ शिकायत देने के अगले दिन ही उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया गया है।
वहीं, अस्पताल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता संजय घोष ने पीठ को बताया कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दी गई अपमानजनक व भद्दी टिप्पणियों की ऑडियो क्लिप पेश की गई है। उन्होंने पीठ को बताया कि इस घटना से नाराज अस्पताल की महिला कर्मचारी हड़ताल पर जाने को अमादा हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि खराब होती स्थिति को देखते हुए यह स्थाई अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं 28 दिसंबर को सूचना देने के बावजूद भी चिकित्सा अधीक्षक 29 दिसंबर को आयोजित हुई आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की बैठक में नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विशेष दूत द्वारा डॉक्टर के निवास पर भेजा गया था लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इस संबंध में अगली बैठक चार जनवरी को होगी। वहीं, काटजू ने कहा कि आइसीसी की बैठक की कोई जानकारी चिकित्सा अधीक्षक को नहीं दी गई।
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