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मच्छरों के संक्रमण पर ताजा रिपोर्ट पेश करें नगर निगम समेत अन्य एजेंसीः हाई कोर्ट

दिल्ली में मानसून को देखते हुए मच्छरों के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सभी नगर निगमों समेत अन्य एजेंसियों को ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 07:02 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 10:16 AM (IST)
मच्छरों के संक्रमण पर ताजा रिपोर्ट पेश करें नगर निगम समेत अन्य एजेंसीः हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानसून को देखते हुए उठाए गए कदमों के संबंध में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मानसून को देखते हुए मच्छरों के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सभी नगर निगमों समेत अन्य एजेंसियों को ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूर्वी, उत्तरी व दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ ही जल बोर्ड, छावनी परिषद व नई दिल्ली नगर पालिका को मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। 24 मई को न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मच्छरों के संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए जनहित याचिका शुरू की थी।

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पीठ ने कहा था कि अगर स्थिति पर तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो जल-जनित बीमारियां कोरोना महामारी के बीच और अधिक समस्याएं पैदा कर सकती है। पीठ ने इस संबंध में सभी निगमों समेत अन्य एजेंसी से जवाब मांगा था।

इसके जवाब में एजेंसियों ने दावा किया था कि संक्रमण को रोकने के लिए निरीक्षण के साथ फागिंग कराई जा रही है। साथ ही इसके प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।

ईरान में फंसे नागरिकों को हरसंभव सहायता पहुंचाएं : हाई कोर्ट

वहीं, आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारत वापस लाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सहायता उपलब्ध कराने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करिए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि नियम के भारतीय नागरिक जो भी मदद पाने के हकदार हैं उन्हें दिया जाए और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल हरीश वैद्यनाथन ने पीठ को बताया कि भारतीय नागरिक अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उनसे अधिकारी संपर्क में हैं और एक होटल उपलब्ध कराया गया है जहां टेलीफोन की सुविधा है। उन्होंने यह भी बताया कि आपराधिक मामले में पांचों नागरिकों के बरी करने के फैसले को ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। उन्होंने कहा कि आगे जो भी कानूनी कदम उठाने की जरूरत होगी उठाए जाएंगे।


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