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2012 Nirbhaya Case: निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका खारिज करने की दिल्‍ली सरकार ने की अपील

दिल्ली सरकार ने निर्भया के चार दोषियों में एक मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 15 Jan 2020 05:08 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 07:16 PM (IST)
2012 Nirbhaya Case: निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका खारिज करने की दिल्‍ली सरकार ने की अपील
2012 Nirbhaya Case: निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका खारिज करने की दिल्‍ली सरकार ने की अपील

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। दिल्ली सरकार ने निर्भया के चार दोषियों में एक मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि हमने इसे बहुत ही तेजी के साथ इसे एलजी के पास भेज दिया है।

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24 घंटे के बाद दिल्‍ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा
मनीष सिसोदिया ने बताया है कि हमने 32 वर्षीय मुकेश की दया याचिका को हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। मुकेश की याचिका दायर को हमने एक ही दिन बाद भेज दी है। कहा कि हमें पता चला कि एक याचिका दायर की गई है और इसके बाद हमने इसकी स्वीकार नहीं किए जाने की सिफारिश की है। इसे एलजी को काफी तेजी से भेज दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक निचली अदालत द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट के खिलाफ सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया हालांकि उसे निचली अदालत में चुनौती देने की स्वतंत्रता दी। जस्‍टिस मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने कहा कि निचली कोर्ट के द्वारा जारी डेथ वारंट में कोई त्रुटि नहीं है।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह अपने खिलाफ जारी डेथ वारंट को निचली अदालत में चैलेंज कर सकता है। इधर दिल्‍ली सरकार ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि उसे 22 जनवरी को फांसी इसलिए नहीं दी सकती है क्‍योंकि उसकी मर्सी पिटिशन अभी कोर्ट में दाखिल है। बता दें कि कोर्ट ने निर्भया के चारों गुनहगारों को 22 जनवरी सुबह सात बजे फांसी देने की सजा सुनाई है।

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