Upper Caste Reservation: दिल्ली में सवर्णों के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू
दिल्ली में अब सामान्य वर्ग के लोग नौकरियों से लेकर बच्चों के दाखिले आदि में दिल्ली में भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के सवर्णों के लिए भी 10 फीसद आरक्षण बृहस्पतिवार से लागू हो गया। दिल्ली के मंडलायुक्त राजीव वर्मा ने इसके लिए मंगलवार शाम आदेश जारी कर दिया था। जिन्हें राजस्व विभाग की वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है।
अब सामान्य वर्ग के लोग नौकरियों से लेकर बच्चों के दाखिले आदि में दिल्ली में भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस समय दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला कराने के आय प्रमण पत्र के नहीं बनने से सामान्य वर्ग के बच्चे और उनके अभिभावक परेशान थे, मगर उन्हें इसके लिए सभी एसडीएम इस योजना के तहत आय प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे।
इसे लागू करने के लिए राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि इसे लागू करने में हुई देरी के चलते कई बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। हलांकि 28 मई को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सेवाएं विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक परिपत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों और अन्य इकाइयों को कोटा के प्रावधान का पालन करने को कहा गया था। इस परिपत्र में कहा गया है कि इसका अनुपालन सभी विभागों, निगमों, बोडरें, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और दिल्ली सरकार की स्वायत्त इकाइयों को करना है। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की घोषणा के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने का समर्थन किया था।
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