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Night shelters Food Scheme: बेघर लोगों को दिल्ली सरकार लंच-डिनर के साथ देगी ब्रेकफास्ट

Delhi Night shelters Food Scheme डूसिब की शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने राजधानी के करीब 200 रैन बसेरों में तीन टाइम खाना उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। इस पर सालाना 15.31 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 08:08 AM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 09:48 AM (IST)
Night shelters Food Scheme: बेघर लोगों को दिल्ली सरकार लंच-डिनर के साथ देगी ब्रेकफास्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली के रैन बसेरों में रहने वाले बेघर लोगों को दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार दोपहर और रात का खाना देने के साथ ही सुबह का नाश्ता भी उपलब्ध कराएगी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इसमें डूसिब के लिए 452 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूर कर दिया गया है।

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डूसिब की शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने राजधानी के करीब 200 रैन बसेरों में तीन टाइम खाना उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। इस पर सालाना 15.31 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। रैन बसेरे में 22 मार्च से दोपहर और रात का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इसके साथ ही नियमित रूप से सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। रैन बसेरों में करीब 4 से 5 हजार लोग रह रहे है। इनकी संख्या सर्दियों में 12 हजार तक पहुंच जाती है।

बोर्ड ने प्रिंसेज पार्क में निवास करने वाले 784 लोगों को राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और स्मारक के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रलय द्वारा भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इन परिवारों को एक से डेढ़ साल के लिए ट्रांजिट शिविरों में पुनर्वासित किया जाएगा, जो सेक्टर 16 बी द्वारका में स्थित हैं।

करोल बाग में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 350 परिवारों को ट्रांजिट शिविरों में पुनर्वासित किया जाएगा। इन लोगों को देव नगर, करोल बाग क्षेत्र में बनने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने 1985 हाउसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम के आवंटियों, जिन्हें 2018 में डूसिब द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। उन्हें भी मार्च 2021 तक बकाया राशि को सिर्फ पांच फीसदी ब्याज के साथ जमा करने की छूट दी गई है। इन्हें अब किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा।

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