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दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, नई दरों के तहत जानें किसे मिलनेगा कितना पैसा

देश की राजधानी दिल्ली में श्रमिकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को इससे फायदा पहुंचेगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 19 Jun 2021 09:19 AM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 09:19 AM (IST)
दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, नई दरों के तहत जानें किसे मिलनेगा कितना पैसा
दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, नई दरों के तहत जानें किसे मिलनेगा कितना पैसा

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सभी को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। इस बारे में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्यत: केवल न्यूनतम दिहाड़ी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम दिहाड़ी की दर भी बढ़ाई गई है।

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि हालांकि हम सरकार के कई खर्चों में कटौती कर रहे है लेकिन श्रमिकों के हित का ध्यान रखते हुए हमने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना के कारण आज समाज का हर वर्ग आर्थिक रुप से भी प्रभावित हुआ है। ऊपर से दाल और तेल जैसी रोजाना के उपभोग की वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में श्रमिकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को इससे फायदा पहुंचेगा।

महंगाई भत्ते के तहत अब किसे कितना मिलेगा वेतन

-अकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 15492 रुपये से बढ़ाकर 15908 रुपये

-अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 17069 रुपये बढ़ाकर 17537 रुपये

-कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,797 रुपये से बढ़कर 19291 रुपये

-गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17069 से बढ़ाकर 17537 रुपये

-मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18797 से बढ़ाकर 19291 रुपये

-स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले श्रमिकों का मासिक वेतन 20430 से बढ़ाकर 20976 रुपये


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