लाखों वाहन चालकों को राहत, DL-RC समेत 31 दिसंबर तक बढ़ी इन दस्तावेजों की वैधता
बताया जा रहा है कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दफ्तरों में आवेदकों की भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ मोटर व्हीकल से जुड़े सभी आवश्यक कागजातों की वैधता अगले महीने 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राहत मिलने से वाहनों के एक्सपायर हो चुके या होने जा रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए वाहन मालिकों को पर्याप्त समय मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दफ्तरों में आवेदकों भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली सरकार की इस गाइडलाइन में कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 (motor vehicle act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन कानून (central motor vehicle act 1989) के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 31 अगस्त 2020 तक वैध माना जाए।
वाहन चालकों मिली राहत
दिल्ली सरकार द्वारा दी गई राहत के बाद अब वाहन चालकों एवं उनके मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्ट से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू कराने राहत मिल गई है। वाहन चालकों को कागजातों का नवीनीकरण कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय मिल गया है। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में वाहनों के कागजात रिन्यू होने हैं।ट
गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले एक पखवाड़े के दौरान रोजाना कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। संक्रमण दर जहां 15 के आसपास आ गई है तो वहीं कुल मामले 4.50 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ठंड में कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली सरकार यह फैसला लोगों को सुकून देने वाला है।
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