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Delhi Unlock-3: दिल्ली में 24 अगस्त से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, जानें- नियम व शर्तों से जुड़ी अहम बातें

बाजार ट्रायल के आधार पर 24 अगस्त से 30 अगस्त तक खुलेंगे। बाजार खोलने की अनुमति समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक की ही होगी

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 09:31 PM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 07:33 AM (IST)
Delhi Unlock-3: दिल्ली में 24 अगस्त से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, जानें- नियम व शर्तों से जुड़ी अहम बातें
Delhi Unlock-3: दिल्ली में 24 अगस्त से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, जानें- नियम व शर्तों से जुड़ी अहम बातें

नई दिल्ली [वी.के शुक्ला]। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव विजय देव ने शुक्रवार को दिल्ली में होटल और ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोलने संबंधी आदेश जारी कर दिए। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए।

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आदेश में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में होटल और साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी रहेगी।

 24 अगस्त से खुलेंगे बाजार

आदेश के अनुसार, तीनों नगर निगम, एनडीएमएसी और कैंट बोर्ड के अधिकारी एक दिन में एक जगह साप्ताहिक बाजार खोलने संबंधित निर्णय अपने-अपने इलाके में लेगे। यह बाजार ट्रायल के आधार पर 24 अगस्त से 30 अगस्त तक खुलेंगे। बाजार खोलने की अनुमति समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक की ही होगी।

स्थानीय प्रशासन की बाजार लगने के पहले और बाद में जगह को सेनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी। बाजार में एक दूसरे से सभी को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। वहीं बाजारों में दोनों दुकानों के बीच भी 6 फीट की दूरी रहेगी। इस जगह में कोई सामान भी नहीं रख सकेंगे। एक समय में एक खरीदार ही दुकान से सामान खरीद सकेगा। इन दिशा निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदार स्थानीय निकाय और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की होगी। इसके साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। भीड़भाड़ न होने देना और कोई बीमार व्यक्ति के मिलने पर उसको तुरंत दूसरे लोगों से दूर कर इस बारे में संबंधित एजेंसियों को अवगत कराया होगा।

50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन बैग पर पाबंदी

बाजार में 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खरीदार को सामान लेने के लिए ल या कपड़े का बैग लेकर जाना होगा।वेंडर को हेंड सेनिटाइजर रखना होगा एक दुकान पर एक वेंडर और एक सहायक की ही अनुमति होगी। दोनों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और खरीदारों से निश्चित दूरी बनाकर रखना होगा। साथ ही खरीदारों के लिए हेड सेनिटाइजर भी तैयार रखना होगा।

दुकान के सामने मार्किंग

दुकानदार और खरीदार के बीच शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए मार्किंग करना होगा। बाजार में थूकना प्रतिबंधित होगा। सभी को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करने और उपयोग करने की सलाह दी गई है।

बुजुर्गों का घर में रहने की सलाह

गाइडलाइन में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं, बीमार व्यक्ति को भी बाजार न आने की सलाह दी गई है।

होटलों में भी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश

वहीं होटल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखने, अंदर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉफ को रखने के लिए कहा गया है। गेस्ट के सामान को सेनिटाइज करने के बाद रूम में भेजने, संपर्क में आए बिना भुगतान करने के लिए ई-पेमेंट को प्रमोट करने सहित केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

बैंक्वेट हॉल होंगे कोविड केयर अस्पतालों से अलग

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जारी आदेश में बैंक्वेट हॉल को कोविड केयर अस्पतालों से अलग करने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों व सभी जिलाधिकारियों को बैंक्वेट हाॅल में कोरोना की इलाज संबंधी सुविधाओं को समाप्त करने का आदेश दिया है।

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