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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोविड स्पेशल ट्रेन से करोड़ों की विदेशी सिगरेट बरामद, तस्कर गिरफ्तार

कस्टम अधिकारी मेट्रोलॉजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तस्करी के संबंध में तस्कर से पूछताछ की जा रही है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 06:30 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोविड स्पेशल ट्रेन से करोड़ों की विदेशी सिगरेट बरामद, तस्कर गिरफ्तार
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोविड स्पेशल ट्रेन से करोड़ों की विदेशी सिगरेट बरामद, तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कस्टम विभाग ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1.56 करोड़ रुपये की विदेशी सिगरेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोविड स्पेशल ट्रेन से वाराणसी से सिगरेट की खेप दिल्ली लाइ गइ थी। तस्करों ने सिगरेट के कार्टून को अलग-अलग स्थान पर छुपा रखा था। कार्टून में 19 लाख सिगरेट थीं। बरामद सिगरेट स्पेशल गोल्ड एसे और सुपर स्लिम एसे लाइट ब्रांड की है। किसी भी सिगरेट के डिब्बे पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी और इससे संबंधित फोटो नहीं थे।

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कस्टम विभाग ने मेट्रोलॉजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तस्करी के संबंध में तस्कर से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी गत बुधवार को कस्टम ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी से आइ कोविड स्पेशल ट्रेन से सिगरेट की खेप बरामद की थी। खेप में 4.5 लाख सिगरेट थीं।

कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग को जानकारी मिली थी कि वाराणसी से कोविड स्पेशल ट्रेन से सिगरेट की खेप नई दिल्ली स्टेशन पर लाइ जा रही है। इसकी सूचना के बाद कस्टम अधिकारियों ने शुक्रवार को वाराणसी से आइ ट्रेन में छापा मारा। इस दौरान ट्रेन से 100 बड़े कार्टून में रखी 10 लाख विदेशी सिगरेट बरामद की गई।

वहीं, ट्रेन की तलाशी लेने पर अन्य स्थान से भी विदेशी सिगरेट के 38 प्लास्टिक पैकेट मिले। उनमें नौ लाख सिगरेट थी। दोनों स्थान से बरामद सिगरेट की कुल कीमत 1.56 करोड़ रुपये है। बाद में कस्टम ने सिगरेट की तस्करी में लिप्त एक तस्कर को धर दबोचा। अधिकारी ने बताया कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों में विशेष निर्देशों का पालन करना होता है। सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनियों और फोटो इत्यादि देने का नियम है। बरामद सिगरेट पर किसी तरह की चेतावनी और फोटो नहीं थे। इसका उलंघन करने वाले उत्पादकों पर जुर्माना लगाने के अलावा कारावास की सजा का प्रावधान है। विभाग तस्करी के इन मामले की छानबीन कर रहा है।


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