सीबीआइ की याचिका पर मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को दिल्ली HC ने दिया नोटिस
मोईन कुरैशी ने 1993 में रामपुर में एक बूचड़खाने से अपने कारोबार की शुरुआत की थी और 10 साल के भीतर ही वह देश का बड़ा मीट निर्यातक बन गया। उस पर कई गंभीर आरोप हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की याचिका पर मीट व्यापारी मोईन कुरैशी को नोटिस जारी किया है। सीबीआइ ने कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर छह करोड़ करने की मांग की है।
इससे पहले 2 फरवरी को मीट व्यापारी मोईन कुरैशी को विदेश (दुबई-पाकिस्तान) जाने की इजाजत मिल गई है। कुरैशी की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को बैंक गारंटी और दो करोड़ की जमानत राशित पर विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
बता दें कि मोईन कुरैशी ने अपनी याचिका में दुबई और पाकिस्तान जाने देने की मांग की थी वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ) ने आरोपित मोईन कुरैशी की याचिका का विरोध किया था।
कुरैशी को 2017 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। उस समय वह दुबई भागने की फिराक में था। ईडी ने उससे कई बार पूछताछ की हैं। आरोप है कि कुरैशी ने गलत तरीके से देश के पैसे बाहर भेजे हैं और वहां पर संपत्तियां खड़ी की हैं।
यहां पर बता दें कि मोईन कुरैशी ने 1993 में रामपुर में एक बूचड़खाने से अपने कारोबार की शुरुआत की थी और 10 साल के भीतर ही वह देश का बड़ा मीट निर्यातक बन गया। उसकी पढ़ाई दून स्कूल में हुई है और उसने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है।
2014 में जिन 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उनमें से एक दफ्तर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह की मां के घर से चलाया जा रहा था। एपी सिंह यूपीएससी के मेंबर बन चुके थे और मामला उछलने के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर से मिलने वालों की डायरी में भी मोईन कुरैशी का नाम आया था. डायरी के मुताबिक वह 70 बार डायरेक्टर से मिला था। उसकी पत्नी का नाम भी डायरी में दर्ज था। मामला सुर्खियों में आने के बाद देश की राजनीति गरम हो गई थी।