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Delhi Man Murder Case: पति की हत्या में आरोपित महिला को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

Delhi Man Murder Case अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि प्रीति ने सुबोध की हत्या के लिए एक व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 11:18 AM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 11:18 AM (IST)
Delhi Man Murder Case: पति की हत्या में आरोपित महिला को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
पत्नी ने तीन बच्चों की देखभाल करने के लिए मानवीय आधार पर जमानत याचिका दायर की थी।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। पति सुबोध जैन की हत्या की साजिशकर्ता पत्नी प्रीति जैन ने तीन बच्चों की देखभाल करने के लिए मानवीय आधार पर जमानत याचिका दायर की है। वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि प्रीति ने सुबोध की हत्या के लिए एक व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची। होटल के रजिस्टर में भी महिला ने खुद को एक अन्य आरोपित की पत्नी बताया। इसके अलावा घर की एक चाभी आरोपित राहुल जैन व दूसरी प्रीति के पास से बरामद हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही चाभी एक समान हैं। इतना ही नहीं फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ है कि घटनास्थल से बरामद दस्ताने का टुकड़ा एक अन्य आरोपित विजय कुमार के पास से मिले टुकड़े से मेल खाता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि उक्त सबूतों से साफ है कि याची घटना की मुख्य साजिशकर्ता है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

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वहीं, आरोपित प्रीति जैन ने अधिवक्ता एलएस चौधरी के माध्यम से याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की थी। असल में प्रीति जैन पर आरोप है कि उसने राहुल जैन व विजय कुमार के साथ मिलकर पति की हत्या की। मामले में तीन मई, 2019 को न्यू उस्मानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं, प्रीति ने याचिका में कहा कि वह बेकसूर है और उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपित प्रीति जैन ने मानवीय आधार जमानत की मांग की। उसने दलील दी कि उसके 13 साल, 9 साल और 6 साल के तीन बच्चे हैं। उसकी गिरफ्तारी के कारण उनकी एक बेटी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जबकि अन्य बेटी बीमारी से ग्रस्त है। उसने दलील दी कि उसके तीनों बच्चे ननद और देवर के पास हैं और वे बच्चों की सही तरीके से देखरेख नहीं कर रहे हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि महिला के राहुल जैन के साथ अवैध संबंध थे और उसने राहुल व विजय के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी।

1.50 लाख रुपये में दी थी हत्या की सुपारी

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि राहुल कुमार ने सुबोध को मारने की सुपारी हरियाणा के गोहाना के आदर्श नगर निवासी विजय कुमार को 1.50 लाख रुपये में दी थी। यह सभी 29 अप्रैल, 2019 को मिले थे और राहुल ने प्रीति को नींद की दस गोलियां दी थीं। एक मई, 2019 को प्रीति ने सुबोध के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं और राहुल को इसकी जानकारी देकर बच्चों को लेकर ससुराल चली गई थी। राहुल के कहने पर विजय सुबोध के घर पहुंचा और उसकी हत्या कर दी।


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