Republic Day Violence Case: दीप सिद्धू को पुलिस हिरासत में देने से अदालत का इन्कार
दीप सिद्धू ने हिंसा मामले में दलील दी थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया। ट्रैक्टर रैली के दौरान लालकिला पर हुई हिंसा मामले में सिद्धू को 23 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला परिसर में धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिनेता दीप सिद्धू को अदालत ने पुलिस हिरासत में सौंपने से इंकार कर दिया। तीस हजारी कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने पुलिस से पूछा कि दंगा मामले में गिरफ्तार करने के दौरान क्यों पूछताछ नहीं की। मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए सिद्धू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में अगली सुनवाई चार मई को होगी। जबकि सिद्धू की जमानत याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी।
हिंसा मामले में 16 अप्रैल को जमानत मिलने के बाद 17 अप्रैल को तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर पुलिस ने सिद्धू को लाल किला के धरोहरों को नुकसान के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। सोमवार को अदालत के समक्ष पेश करके दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की पुलिस हिरासत देने की मांग की थी। दंगा मामले में सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
दीप सिद्धू ने हिंसा मामले में दलील दी थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लालकिला पर हुई हिंसा मामले में सिद्धू को 23 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।