गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली में वांरट जारी, धोखाधड़ी का लगा आरोप
गौतम गंभीर ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है। वह रियल इस्टेट ग्रुप रुद्रा बिल्डवेल रिएलिटी प्रा.लि. के ब्रैंड एमबेस्डर थे। इसी कंपनी के निदेशक पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। साकेत स्थित कोर्ट ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीददारों से कथित धोखाधड़ी के मामले में समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
17 फ्लैट खरीददारों का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग के लिए 1.98 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। गंभीर रूद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एचआर इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर थे।
हाउसिंग परियोजना में अपार्टमेंट बुक करने के नाम पर जनता से1.98 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में वर्ष 2016 में मामला दर्ज कराया गया था।
मुख्य मेट्रोपॅलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने कहा कि गौतम गंभीर इस मामले में लगातार पेश नहीं हो रहे हैं और सुनवाई की अंतिम तारीख में छूट संबंधी अर्जी खारिज होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुए। इसलिए उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल में ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वह रियल इस्टेट ग्रुप रुद्रा बिल्डवेल रिएलिटी प्रा.लि. के ब्रैंड एमबेस्डर थे। इसी कंपनी के निदेशक पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कंपनी पर आरोप है कि गंभीर के नाम का फायदा उठाया है। इसी क्रम में खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसकी आंच गंभीर तक पहुंच गई है। कोर्ट ने गौतम गंभीर को जमानती वारंट जारी कर दिया है।