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वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म में सभी दोषियों को नोटिस, अभी जारी नहीं होगा फांसी के लिए वारंट

दिसंबर 2012 सामूहिक दुष्कर्म मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 03:09 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 03:09 PM (IST)
वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म में सभी दोषियों को नोटिस, अभी जारी नहीं होगा फांसी के लिए वारंट
वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म में सभी दोषियों को नोटिस, अभी जारी नहीं होगा फांसी के लिए वारंट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी चारों दोषियों और उनके वकीलों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस फांसी दिए जाने के मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर जारी किया गया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक दोषियों की तरफ से फांसी को रोकने को लेकर सारे उपाय खत्म नहीं हो जाते तब तक मौत की सजा के लिए वारंट पर अमल नहीं किया जाएगा।

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दोषियों को फांसी का वारंट जारी न होने के कारण पीड़िता की मां शुक्रवार को कोर्ट परिसर के बाहर मायूस दिखीं। कोर्ट के बाहर वह भावुक हो गईं।

तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

इससे पहले दिसंबर 2012 वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से दोषियों की फांसी पर रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा कि दोषियों ने दया याचिका दायर की है या नहीं? इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। पीड़िता की मां ने अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सजा की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है।

क्या है पूरा मामला 

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात में छात्र के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूरे देश में रोष फैल गया था। जगह-जगह लोग प्रदर्शन किए थे। दिल्ली में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 

इस मामले के एक दोषी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा था। चार अन्य दोषी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दया याचिका दायर की थी। उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

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