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Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि इस बात पर भरोसा करने के पर्याप्त आधार हैं कि आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्ट्या सही हैं।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 02:03 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 02:03 PM (IST)
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज
राजधानी दिल्ली की कोर्ट की सांकेतिक फोटो।

नई दिल्ली, पीटीआइ।  फरवरी में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में जेल में बंद एक आरोपित आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका पूर्वी दिल्ली की एक कोर्ट ने खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि इस बात पर भरोसा करने के पर्याप्त आधार हैं कि आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्ट्या सही हैं। ऐसे में आरोपित की जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आसिफ इकबाल तन्हा को दंगों के संबंध में'सोची समझी साजिश का कथित रूप से हिस्सा होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

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 बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में साजिश अवैध गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। 

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

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