टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी को मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डा. बिलकस शाह को जमानत दे दी है। डा. बिलकस शाह पर टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग का आरोप है। शब्बीर शाह इस समय इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। टेरर-फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डाक्टर बिलकिस शाह को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले वर्ष दायर पूरक आरोपपत्र में बिलकिस को आरोपित बनाया था। इसी मामले में शब्बीर शाह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
शुक्रवार को बिलकिस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके के साथ सशर्त जमानत दी। इस दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता नवीन कुमार मट्टा ने बिलकिस की जमानत अर्जी का विरोध किया। ईडी ने पूरक आरोपपत्र में कहा कि था कि बिलकिस ने शब्बीर शाह के साथ सह आरोपित मोहम्मद असलम वानी से 2.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी।
ईडी ने कहा कि यह जानते हुए भी कि शब्बीर शाह की आय का कोई स्त्रोत नहीं है तब भी बिलकिस ने रुपये लिए थे। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिलकिस अपने पति के अवैध आपराधिक कार्यो में सक्रिय थी। एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा है कि उक्त रुपयों का इस्तेमाल बिलकिस ने घर चलाने से लेकर बेटी की शिक्षा व अन्य आर्थिक निवेश में किया। शब्बीर शाह व बिलकिस पाकिस्तान के रास्ते हवाला के माध्यम से आने वाले रुपये को इस्तेमाल चल और अचल संपत्ति व अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। ईडी ने कहा कि शब्बीर शाह मुख्य आरोपित और साजिशकर्ता है।
शब्बीर शाह ने जम्मू-कश्मीर में अशांति पैदा करने और अवैध तरीके से धन हासिल करने के लिए मनी लांड्रिंग की पूरी योजना तैयार की थी। आरोपपत्र में कहा गया है कि शब्बीर जमात-उद-दावा के प्रमुख हफीज सईद के लगातार संपर्क में था। इतना ही नहीं शाह पाकिस्तान स्थित मोहम्मद शफी शायर के संपर्क में भी था।