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जामा मस्जिद विस्फोट मामले में IM के आतंकी यासीन भटकल पर आरोप तय

19 सितंबर 2010 को जामा मस्जिद के पास एक विस्फोट हुआ था, जिससे पहले IM के दो संदिग्ध सदस्यों ने उस बस पर फायरिंग की थी।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 29 Aug 2017 04:59 PM (IST)Updated: Tue, 29 Aug 2017 05:02 PM (IST)
जामा मस्जिद विस्फोट मामले में IM के आतंकी यासीन भटकल पर आरोप तय
जामा मस्जिद विस्फोट मामले में IM के आतंकी यासीन भटकल पर आरोप तय

नई दिल्ली (जेएनएन)। साल 2010 में जामा मस्जिद विस्फोट मामले में आज दिल्ली की एक कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सदस्य यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई  23 अक्टूबर को होगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। 

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बता दें कि इससे पहले इस मामले में कोर्ट ने संगठन के 3 सदस्य सैयद इस्माइल आफाक, अब्दुस सबूर और रियाज अहमद सईदी को इस मामले से आरोपमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने इसके पीछे की वजह ये बताई है की उनके खिलाफ इस मामले में पर्यापत सबूत नहीं हैं।

पुलिस ने इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल सहित संगठन के तीन संदिग्ध सदस्यों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। पुलिस ने इस लोगों पर विदेशों से दिल्ली में हुई कामनवेल्थ गेम्स में दूसरे देशों को हिस्सा लेने से हतोत्साहित करने के लिए इस हमले को अंजाम दिया था।

गौरतलब है कि 19 सितंबर 2010 को जामा मस्जिद के पास एक विस्फोट हुआ था, जिससे पहले IM के दो संदिग्ध सदस्यों ने उस बस पर फायरिंग की थी, जिससे मस्जिद के एक गेट के पास विदेशी सैलानी उतर रहे थे।


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