2020 Delhi Riots: ताहिर हुसैन समेत 18 आरोपितों की हिरासत एक मार्च तक बढ़ी
दिल्ली दंगे में के आरोपित ताहिर हुसैन उमर खालिद देवांगना कलिता नताशा नरवाल इशरत जहां व शरजील इमाम सहित 18 आरोपितों की न्यायिक हिरासत कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मार्च तक बढ़ा दी है। मंगलवार को यूएपीए के तहत गिरफ्तार 18 आरोपितों की हिरासत अवधि पूरी हो रही थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे में के आरोपित ताहिर हुसैन, उमर खालिद, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, इशरत जहां व शरजील इमाम सहित 18 आरोपितों की न्यायिक हिरासत कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मार्च तक बढ़ा दी है। मंगलवार को यूएपीए के तहत गिरफ्तार 18 आरोपितों की हिरासत अवधि पूरी हो रही थी। हिरासत पूरी होने पर आरोपितों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में पेश किया गया। पिछली पेशी में कई आरोपितों ने कोर्ट से शिकायत की थी कि उन्हें जेल के अंदर आरोपपत्र की कापी नहीं दी जा रही है। जेल के जिस कंप्यूटर में कापी अपलोड है उस पर कोई न कोई बैठा रहता है।
मंगलवार को हुई पेशी में पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने पेन ड्राइव में नताशा नरवाल को आरोपपत्र की कापी दी थी, वे उस पेन ड्राइव को वापस नहीं कर रही हैं। इस पर नताशा के वकील ने कहा कि वे जल्द इस पर जवाब देंगे।
कैब चालक को मिली जमानत
दिल्ली दंगे में आरोपित बनाए गए कैब चालक मोहम्मद दानिश को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दानिश को दंगे के दौरान हुई एक पुलिसकर्मी रतनलाल की मौत मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि चालक की कॉल डिटेल रिकॉर्डस (सीडीआर) के अनुसार वह उस इलाके के आसपास भी नहीं था, जहां दंगा हुआ था। पीठ ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज या वायरल वीडियो नहीं है। उक्त टिप्पणी के साथ पीठ ने आरोपित चालक को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।