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Delhi Nirbhaya Case : अंगदान नहीं कर पाएंगे निर्भया के चारों गुनहगार

Delhi Nirbhaya Case निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे। एनजीओ की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 02:47 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 02:47 PM (IST)
Delhi Nirbhaya Case : अंगदान नहीं कर पाएंगे निर्भया के चारों गुनहगार
Delhi Nirbhaya Case : अंगदान नहीं कर पाएंगे निर्भया के चारों गुनहगार

नई दिल्ली, जेएनएन। Delhi Nirbhaya Case : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक एनजीओ ने निर्भया केस के चारों दोषियों से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने के लिए इजाजत मांगी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एनजीओ चारों दोषियों को अंगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहता था। 

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दरअसल, निर्भया के दोषियों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने और उनसे एक बैठक की मांग को लेकर पटियाला हाउस अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी। एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। गुरुवार को सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि इस अर्जी पर अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए। एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि चारों को सामाजिक कल्याण के लिए अपने अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।


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