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दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती मारपीट मामले में दोषी करार

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 08:20 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 08:20 PM (IST)
दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती मारपीट मामले में दोषी करार
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारतीः photo- PTI

 नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। 23 जनवरी को अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्राविधान है।

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हालांकि, अदालत ने इस मामले में आरोपित बनाए गए जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू एवं राकेश पांडे को बरी कर दिया। वर्ष 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी।

सोमनाथ के खिलाफ कई गंभीर मामलों में दर्ज किया गया था मामला

शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ समेत अन्य के खिलाफ दंगे के लिए उकसाने, सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने एवं कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती व अन्य ने सरकारी संपति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया और समर्थकों के साथ सुरक्षाकर्मी की पिटाई की थी।

सोमनाथ अभी यूपी में न्यायिक हिरासत में हैं

बता दें कि सोमनाथ भारती दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं। वह इस समय मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सोमनाथ भारती पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उन पर उनकी पत्नी ने मारपीट व प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। अभी हाल में ही सोमनाथ भारती को यूपी में सरकारी कर्मचारी से बदतमीजी करने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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