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एयरसेल मैक्सिस डीलः एक नवंबर तक नहीं होगी पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी, बेटे को भी मिली राहत

एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआइ ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले उनके बेटे कार्ति के अलावा 16 लोगों के नाम शामिल थे।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 08 Oct 2018 10:16 AM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 10:41 AM (IST)
एयरसेल मैक्सिस डीलः एक नवंबर तक नहीं होगी पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी, बेटे को भी मिली राहत
एयरसेल मैक्सिस डीलः एक नवंबर तक नहीं होगी पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी, बेटे को भी मिली राहत

नई दिल्ली (जेएनएन)। एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दी गई गिरफ्तारी से राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई टल गई। अब इस पर एक नवंबर को सुनवाई होगी।

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बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट से ईडी ने आग्रह किया है कि कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई राहत को रद कर दिया जाए। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है। ऐसे में अब दोनों को एक नवंबर तक राहत मिल गई है।

गौरतलब है कि एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआइ ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले उनके बेटे कार्ति के अलावा 16 लोगों के नाम शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ रिटायर्ड और सेवारत सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

बता दें कि चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 5 जून 2018 को पी चिंदबरम ने ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत हुए थे। 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया। 


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