एयरसेल मैक्सिस डीलः प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अब 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई
पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दी गई गिरफ्तारी से राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब अगले महीने की 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
पटियाला हाउस कोर्ट से ईडी ने आग्रह किया है कि कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई राहत को रद कर दिया जाए। इसी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है।
एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआइ ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले उनके बेटे कार्ति के अलावा 16 लोगों के नाम शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ रिटायर्ड और सेवारत सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
बता दें कि चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 5 जून 2018 को पी चिंदबरम ने ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत हुए थे। 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया।