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25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म में घिरे नामी बाबा को मिली जमानत, चैनलों पर देखे जाते हैं

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपित किसी भी तरह से पीड़ित या उसके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे और न ही उन्हें धमकाने व सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 08:02 AM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 08:43 AM (IST)
25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म में घिरे नामी बाबा को मिली जमानत, चैनलों पर देखे जाते हैं
25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म में घिरे नामी बाबा को मिली जमानत, चैनलों पर देखे जाते हैं

नई दिल्ली, जेएनएन। छतरपुर स्थित शनिधाम मंदिर के संस्थापक दाती महाराज व उसके तीन शिष्यों को साकेत स्थित अदालत से जमानत मिल गई है। दाती पर उसकी ही एक 25 वर्षीय शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर फतेहपुरबेरी थाना पुलिस ने मदनलाल राजस्थानी उर्फ दाती महाराज, उसके साथी अर्जुन, अशोक व अनिल पर सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ आदि का मामला दर्ज किया था। फिर मामला क्राइम ब्रांच व उसके बाद सीबीआई को दिया गया था।

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साकेत स्थित एडिशनल सेशन जज नीलम सिंह की विशेष अदालत ने चारों आरोपितों को जमानत दी। आरोपितों को एक लाख रुपये का पर्सनल बांड भी भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपित ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपित किसी भी तरह से पीड़ित या उसके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे और न ही उन्हें धमकाने व सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।

गौरतलब है कि पीड़िता ने पिछले साल जून में आरोप लगाया था कि बाबा और उसके शिष्यों ने दिल्ली स्थित शनि मंदिर के आश्रम व राजस्थान के पाली स्थित आश्रम में कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। बाबा ने उससे अप्राकृतिक यौनाचार भी किया। पीड़िता के परिजनों ने करीब 10 साल पहले उसे पढ़ाई के लिए पाली स्थित बालग्राम गुरुकुल आश्रम में भेजा था। बाद में उसे छतरपुर स्थित आश्रम में भेज दिया गया।


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