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Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में मिले कोरोना के 58 नए मरीज, एक शख्स की मौत

राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 58 नए मरीज मिले। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही 69 मरीज ठीक हुए। जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद है। पिछले 24 घंटो में 67 हजार 817 सैंपल की जांच की गई।

By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 06:21 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 06:21 PM (IST)
Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में मिले कोरोना के 58 नए मरीज, एक शख्स की मौत
67,817 सैंपल की हुई जांच, 573 सक्रिय मरीज

नई दिल्ली, राहुल चौहान। राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 58 नए मरीज मिले। वहीं, एक मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही 69 मरीज ठीक हुए। जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद है। पिछले 24 घंटो में 67 हजार 817 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 0.09 फीसद सैंपल पाजिटिव मिले।

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वहीं, मृत्यु दर 1.74 फीसद पर स्थिर रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 14 लाख 35 हजार 778 हो गई है। जबकि 14 लाख दस हजार 164 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25 हजार 41 हो गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 573 है। फिलहाल 167 मरीज आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। जबकि अस्पतालों में 339 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर सेंटर में नौ मरीजों का इलाज़ चल रहा है। साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 322 रह गई है। बता दें कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना के मरीज कम होने से हालात अब सामान्य हो रहे हैं। लोग बाजार में नजर आ रहे हैं। हालांकि पब्लिक कोरोना प्रोटोकाल का पालन सही से नहीं कर पा रहे है जिसके कारण कोविड की तीसरी लहर का डर सता रहा है।

16 अगस्त से हाई कोर्ट में सामान्य हो सकता है कामकाज

वहीं बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट व सभी निचली अदालतों में प्रायोगिक आधार पर 16 अगस्त से सामान्य कामकाज शुरू हो सकता है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन ने कहा है कि दिल्ली में महामारी की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर अगले आदेश तक प्रतिबंधित तरीके से ही कामकाज जारी रहेगा। हाई कोर्ट की सभी पीठ, रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) 13 अगस्त तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे। 26 जुलाई से 13 अगस्त के बीच हाई कोर्ट की विभिन्न पीठ के समक्ष सूचीबद्ध सभी लंबित, नियमित या गैर-जरूरी मामलों को दस सितंबर से 30 सितंबर के बीच संबंधित तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया है।


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