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Delhi Coronavirus: यूके से लौटे परिवार को होम क्वारंटाइन करने की हाई कोर्ट ने दी अनुमति

दो बच्चों के साथ यूनाईटेड किंगडम से वापस आए एक परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने होम-क्वारंटाइन करने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने यह कहा कि इस संबंध में केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए पक्ष में कोई स्पष्टता नहीं है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 03:04 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 03:04 PM (IST)
Delhi Coronavirus: यूके से लौटे परिवार को होम क्वारंटाइन करने की हाई कोर्ट ने दी अनुमति
यूके से भारत आए एक परिवार ने क्वारंटाइन करने के खिलाफ दायर की याचिका।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दो बच्चों के साथ यूनाईटेड किंगडम से वापस आए एक परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने होम-क्वारंटाइन करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने उक्त निर्देश यह कहते हुए दिया कि इस संबंध में जारी अधिसूचना और केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए पक्ष में कोई स्पष्टता नहीं है। पीठ ने कहा कि यूके से आने वाले यात्रियों के लिए जारी दिशानिर्देश विरोधाभासी है। साथ ही दिल्ली सरकार का निर्देश दिया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहें कि वह अपनी वेबसाइट पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर को उचित तरीके से दर्शाए। 

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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि यूके से आने वाले यात्रियों को 14 दिन का होम-क्वारंटाइन करने के दिशानिर्देश है और अगर यात्री कोविड-निगेटिव आता है तो उसके लिए यह निर्देश नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के 29 जनवरी के दिशानिर्देशों के तहत जो भी यात्री कोविड-पॉजिटिव यात्रियों के आसपास बैठकर आ रहे हैं उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि ये दिशानिर्देश आपस में विरोधाभासी हैं और इनमें कोई स्पष्टता नहीं है। पीठ ने यह भी साफ नहीं है कि केंद्र सरकार के बयान के बाद भी 29 जनवरी के दिशानिर्देश जारी रहेंगे या नहींं। पीठ ने कहा कि ऐसे में उक्त परिवार को जिसमें दो दस साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें होम-क्वारंटाइन करने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने इन निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

मंगलवार को याचिका दायर कर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके कोविड-निगेटिव आने के बावजूद भी सात दिन तक उन्हें क्वारंटाइन किया गया। अधिवक्ता गणेश चंद शर्मा के माध्यम से दायर याचिका कर उन्होंने ने पीठ को बताया था कि 20 फरवरी को ब्रिटेन से भारत पहुंचे सभी सदस्यों की कोविड-19 की जांच की गई और रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बावजूद भी उन्हें गैरकानूनी तरीके से क्वारंटाइन किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट पर जारी दिशानिर्देशों के तहत यूनाईटेड किंगडम से आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन करने का अनिवार्य नहीं है, सिर्फ उन्हें ही क्वारंटाइन करने का निर्देश है जोकि कोविड-पॉजिटिव आए हैं।  


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