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सीएम केजरीवाल से मुलाकात में जिम मालिकों ने उठाया ट्रेड लाइसेंस का मामला

मुख्यमंत्री ने सभी जिम और फिटनेस सेंटर के मालिकों से अनुरोध किया कि वो सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 05:56 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 05:56 PM (IST)
सीएम केजरीवाल से मुलाकात में जिम मालिकों ने उठाया ट्रेड लाइसेंस का मामला
सीएम केजरीवाल से मुलाकात में जिम मालिकों ने उठाया ट्रेड लाइसेंस का मामला

नई दिल्ली [नेमिष हेमंत]। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात में जिम मालिकों ने ट्रेड लाइसेंस का मुद्दा उठाया। जिम मालिकों ने कहा कि ज्यादातर जिम बेसमेंट और पहली मंजिल पर हैं। नगर निगम के लाइसेंस के नियम इतने कठोर हैं कि उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में नगर निगम वाले ट्रेड लाइसेंस को लेकर परेशान कर रहे हैं।

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शुक्रवार को दिल्ली के लगभग 100 प्रमुख जिम मालिक व फिटनेस सेंटर संचालकों ने आम आदमी पार्टी (आप) ट्रेड विंग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि बैठक में सभी ने लॉकडाउन के बाद फिर से कारोबार शुरू करवाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार शुरू से ही व्यापारिक गतिविधियों को खोलना चाहती थी। अर्थ तंत्र को पटरी पर लाने के लिए यह बहुत जरूरी था। केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार तुरंत दिल्ली में जिम और फिटनेस सेंटर खोलना चाहती थी, लेकिन उपराज्यपाल की अनुमति नहीं मिली।दिल्ली सरकार ने दो बार उपराज्यपाल अनिल बैजल से जिम खुलवाने का आग्रह किया था।

सीएम केजरीवाल ने की ये अपील

मुख्यमंत्री ने सभी जिम और फिटनेस सेंटर के मालिकों से अनुरोध किया कि वो सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। बैठक में शामिल दिल्ली जिम एसोसिएशन के चेयरमैन भूपेंद्र धवन और उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने बताया कि बैठक के दौरान जिम मालिकों ने अप्रैल और मई महीने में बिजली के फिक्स चार्ज में 50 फीसद की छूट को लेकर भी धन्यवाद किया। बैठक में भूपेंद्र शर्मा, विनय सांगवान, बिंदिया शर्मा, उमेश डंग, वंदना नैनीवाल, लहर सेठी व अंतुल कोहली समेत अन्य शामिल हुए।

स्पा खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

वहीं, स्पा खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केंद्र एवं दिल्ली सरकार से कहा कि इस पर लिए गए फैसले की जानकारी एक सप्ताह में दें। पीठ ने कहा कि स्पष्ट जानकारी नहीं होने से स्पा संचालकों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ता राजेश्वर डागर व हिमांशु डागर के माध्यम से दायर याचिका में स्पा संचालकों ने कहा कि सैलून, जिम, रेस्तरां और बार फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया है तो फिर स्पा क्यों नहीं खुल सकता?

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