दिल्ली सरकार ई-पीओएस के जरिए राशन बांटने के साथ 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना करेगी लागू
दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एक बयान में कहा “लॉकडाउन के दौरान खाद्य और आपूर्ति विभाग ने एनएफएस लाभार्थियों सहित शहर के गरीब और कमजोर वर्गों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार ने एनएफएसए, 2013 और पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई, 2021 के लिए पीडीएस कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली भर में सभी लाभार्थियों को राशन दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से निशुल्क राशन मिलेगा। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत राशन कार्ड वाले लाभार्थियों और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में एनएफएसए के तहत की गई है, उन्हें भी इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा।
सभी राशन दुकानों को ये निर्देश दिए गए हैं की वे अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमे लाभार्थियों की पात्रता का विवरण सहित सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित हों। इसके अलावा सभी जोनल सहायक आयुक्तों, सर्कल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और फ़ूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वे वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ई-पीओएस के माध्यम से सभी एफपीएस पर राशन का वितरण सुनिश्चित करें।
दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एक बयान में कहा, “लॉकडाउन के दौरान, खाद्य और आपूर्ति विभाग ने एनएफएस लाभार्थियों सहित शहर के गरीब और कमजोर वर्गों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। दिल्ली सरकार ने पहले एनएफएस लाभार्थियों को मई-जून 2021 के लिए भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन वितरण जारी रखने का फैसला किया है। अब हमने 'वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी' लागू करने का फैसला किया है, जिससे दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को मुफ्त में राशन मिल पायेगा ।“
सभी एफपीएस लाइसेंसधारियों को राशन वितरण करते समय अपनी और लाभार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी एफपीएस लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जानकारी देंगे जिससे राशन लेने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, "लाभार्थी राशन से सम्बंधित किसी भी शिकायत के लिए खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित दिल्ली सरकार के अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी संपर्क कर सकते हैं।"