Move to Jagran APP

मानहानि मामला: 16 फरवरी को केजरीवाल की याचिका पर HC में होगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल की मानहानि शिकायत निरस्त करने के लिये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई फरवरी में करने फैसला किया है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 20 Dec 2016 07:33 PM (IST)Updated: Wed, 21 Dec 2016 07:41 AM (IST)
मानहानि मामला: 16 फरवरी को केजरीवाल की याचिका पर HC में होगी सुनवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को खारिज करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट 16 फरवरी 2017 को सुनवाई करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने यह मुकदमा दायर किया है।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति आइएस मेहता के समक्ष मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुवक्किल की याचिका को सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में भी विचाराधीन है। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका रद कर दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को खारिज करने का आग्रह किया। जिसे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए वापस भेजा गया है।

केजरीवाल ने जारी किया वीडियो, बोले- 'मोदी जी, थोड़ा त्याग आप भी कीजिए'

अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में मामला वापस आने को आधार बनाकर निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई पर रोक लगवाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में सुनवाई पर रोक न लगाई जाए।

पेश मामले में अमित सिब्बल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की है। याची के अनुसार मुख्यमंत्री ने 15 मई 2013 को एक प्रेसवार्ता में आरोप लगाया था कि जब कपिल सिब्बल संचार मंत्री थे उसी समय उनके बेटे ने टेलीकॉम कंपनी का मुकदमा लड़ा व फायदा उठाया।

मुश्किल में केजरीवाल, AAP सरकार संग काम करने को तैयार नहीं नौकरशाह


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.