Move to Jagran APP

वसंत कुंज में डीडीए जल्द बनाएगा 102 फ्लैट, 56 करोड़ की आवासीय परियोजना से लोगों को होगा फायदा

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने इस 56 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना के लिए मंजूरी देने की सिफारिश कर दी

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 07:54 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 07:54 PM (IST)
वसंत कुंज में डीडीए जल्द बनाएगा 102 फ्लैट, 56 करोड़ की आवासीय परियोजना से लोगों को होगा फायदा
वसंत कुंज में डीडीए जल्द बनाएगा 102 फ्लैट, 56 करोड़ की आवासीय परियोजना से लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। वसंत कुंज में थ्री बीएचके वाले 102 फ्लैट बनाने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अति महत्वाकांक्षी योजना जल्द सिरे चढ़ने के आसार हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने इस 56 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना के लिए मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि परियोजना पर अगले कुछ माह में काम शुरू हो जाएगा।

loksabha election banner

102 फ्लैटों के लिए दो टावरों का होगा निर्माण

जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के तहत डीडीए दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में सेक्टर बी में कुल 102 फ्लैटों के साथ प्रत्येक में 33.7 मीटर ऊंचे दो टॉवरों का निर्माण भी करेगा। इस योजना को बीते माह मंत्रालय की गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की मंजूरी मिली थी। ईएसी की मंजूरी मिलने के बाद डीडीए के अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही योजना को सिरे चढ़ाया जा सकेगा।

तीन बेड रुम वाले फ्लैट का होगा निर्माण

इसके तहत मसूदपुर सेक्टर बी वसंत कुंज नई दिल्ली में 3 बीएचके फ्लैटों का निर्माण किया जाना है। इस पूरी परियोजना को भवन और निर्माण परियोजनाओं श्रेणी के तहत कवर किया गया है। डीडीए ने केंद्रीय मंत्रालय के पैनल को सूचित किया कि इस परियोजना की लागत 56.22 करोड़ रुपये होगी और स्थानीय क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करेगी।

इस कारण फंसा था पेंच

समस्या यह आ रही थी कि प्रस्तावित परियोजना स्थल में कुल 118 पेड़ हैं इनमें से 78 को काटने, 29 को बनाए रखने और 11 को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है। ईएसी ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी पेड़ काटा या प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा। वृक्षों के कटान अधिनियम, 1994 के दिल्ली संरक्षण के अनुसार गठित ट्री अथॉरिटी से पूर्व अनुमति के साथ, जहां पूरी तरह से आवश्यक है, पेड़ कटाई / प्रत्यारोपण होगा। पुराने वृक्षों को वन विभाग द्वारा निर्धारित जगह पर प्रत्यारोपित किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.